Arvind Kejriwal Arrest: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और निचली अदालत द्वारा 22 मार्च को पारित रिमांड के आदेश को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) का रुख किया है. केजरीवाल की लीगल टीम का कहना है कि दिल्ली HC में दायर याचिका में कहा गया है कि गिरफ्तारी और रिमांड आदेश दोनों अवैध हैं और वह तुरंत हिरासत से रिहा होने के हकदार हैं.
मामले में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश से रविवार 24 मार्च तक तत्काल सुनवाई की मांग की गई है.
बता दें कि कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया. ईडी ने केजरीवाल को इस मामले में गुरुवार रात को गिरफ्तार किया था.