Arvind Kejriwal: मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई से जुड़े वीडियो सोशल मीडिया से हटाने के आदेश दिए हैं. जस्टिस नीना बंसल कृष्णा और अमित शर्मा की बेंच ने इसको लेकर सुनीता केजरीवाल, सोशल मीडिया कंपनियां एक्स, मेटा और यूट्यूब समेत 5 को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. इस मामले की अगली सुनवाई अब 9 जुलाई को होगी.
जानकारों के मुताबिक यह वीडियो उस वक्त का है जब दिल्ली शराब नीति केस में केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था और उन्होंने कोर्ट के सामने खुद अपना पक्ष रखा था.
हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया कंपनियों से कहा, 'जिन लोगों ने इन वीडियो को रीपोस्ट किया है उसे भी डिलीट किया जाए।' कोर्ट के मुताबिक ये वीडियो हाईकोर्ट के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के नियमों के खिलाफ है. याचिका वकील वैभव सिंह ने लगाई थी.
याचिका में सिंह ने कहा था, 'अरविंद केजरीवाल को शराब नीति केस में 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद 28 मार्च को ट्रायल कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान उन्होंने अदालत में खुद अपना पक्ष रखा था। इसके बाद सुनीता ने कोर्ट की कार्यवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट की थी।
सिंह ने कहा, 'यह दिल्ली हाईकोर्ट के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियम, 2021 के तहत प्रतिबंधित है। वीडियो पोस्ट करके ट्रायल कोर्ट के जजों की जान खतरे में डालने की कोशिश की गई है। इसकी जांच के लिए SIT का गठन होना चाहिए और FIR दर्ज होनी चाहिए। वीडियो रीपोस्ट करने वाले लोग आम आदमी पार्टी से जुड़े थे। इन्होंने जानबूझकर अदालत को बदनाम करने की कोशिश की। इनके खिलाफ भी जुर्माना लगाया जाना चाहिए।'