SP नेता आजम खान (SP Leader Azam Khan) को हेट स्पीच (hate speech) मामले में 2 साल की सजा मिली है साथ ही उनपर ढाई हजार रुपए जुर्माना लगाया गया है. रामपुर की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट (Rampur MP MLA Court) ने दोषी करार दिया और दो साल की जेल की सजा दी है.
आजम खां पर आरोप है कि 18 अप्रेल 2019 को धमारा गांव में जनसभा के दौरान उन्होंने संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों जैसे सीएम योगी, रामपुर के तत्कालीन चुनाव अधिकारी और चुनाव आयोग के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. इसका वीडियो भी वायरल हुआ था.
वीडियो सामने आने के बाद तत्कालीन एडीओ सहकारिता अनिल चौहान ने शहजादनगर में आजम खां के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था.