Azam Khan को इलाहाबाद HC से मिली जमानत, लेकिन जेल में बीताने होंगे और दिन

Updated : May 10, 2022 18:29
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Editorji News Desk

समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के नेता और पार्टी के मुस्लिम चेहरे आजम खान (Azam Khan) को इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabaad High Court) से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को मंजूर कर लिया है. पिछले दो साल से सीतापुर जेल (Sitapur Jail) में बंद सपा नेता कोर्ट से जमानत मिलने के बाद भी फिलहाल जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे. बता दें कि आजम खान को वक्फ बोर्ड की संपत्ति गलत तरीके से कब्जा करने के मामले में जमानत मिली है.

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पिछले दिनों ही बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने रामपुर पब्लिक स्कूल की बिल्डिंग का सर्टिफिकेट फ़र्ज़ी बनवा कर मान्यता प्राप्त करने का आरोप लगा कर आजम खान के खिलाफ एक शिकायत दर्ज करवाई थी. इस मामले में अब तक कोर्ट में सुनवाई नहीं हुई और यही वजह है कि आजम खान को कुछ दिन और जेल में रहना पड़ सकता है. .

90 में से 87 मामलों में जमानत
गौरतलब है कि आजम खान के खिलाफ 2019 से अब तक 90 मामले दर्ज हुए, जिनमें से 87 मामलों में जमानत मिल चुकी है. इनमें से एक मुकदमा पिछले सप्ताह दर्ज हुआ है. ऐसे में माना जा रहा है कि आजम को उस मामले में भी अब जमानत लेनी होगी. जिसके बाद ही आजम खान जेल से बाहर आ सकेंगे.

Allahabad HCSamajwadi PartyAzam KhanRampur MLA

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