Azam Khan की विधानसभा सदस्यता रद्द, हेट स्पीच मामले में मिली थी 3 साल की सजा

Updated : Oct 30, 2022 21:03
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Editorji News Desk

सपा (Samajwadi Party) नेता आजम खान (Azam Khan) की यूपी (Uttar Pradesh) विधानसभा से सदस्यता चली गई है. उत्तर प्रदेश विधानसभा स्पीकर (UP Assembly Speaker) के कार्यालय ने इस बात की जानकारी दी. इससे पहले गुरुवार को ही रामपुर (Rampur) कोर्ट ने आजम खान को तीन साल की जेल की सजा सुनाई थी.

आजम खान पर भड़काऊ भाषण के मामले में कोर्ट ने यह कार्रवाई की थी.  इसके बाद सपा नेता की विधानसभा की सदस्यता रद्द होने का अनुमान पहले ही लगाया जा रहा था क्योंकि उन्हें दो साल से ज्यादा की सजा सुनाई गई थी. 

आजम ने साल 2019 में दी थी हेट स्पीच

बता दें कि आजम खान यूपी की रामपुर विधानसभा सीट से साल 2022 में चुनाव में विधायक चुने गए थे.  दरअसल साल 2019 में चुनावी सभा के दौरान आजम खान पर पीएम मोदी, सीएम योगी और रामपुर के जिला अधिकारी के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने का आरोप था.

वहीं, इस मामले में कोर्ट से दोषी करार दिए जाने के बाद आजम खान ने कहा है था कि अभी दरवाजे बंद नहीं हुए हैं. ऊपरी अदालत में अपील करेंगे.

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