SP नेता आजम खान (Azam Khan) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से बड़ी राहत मिली है. बुधवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि यूपी के रामपुर सदर विधानसभा उपचुनाव की अधिसूचना 10 नवंबर तक जारी ना करे. यानी सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान को अपने दोष पर रोक हासिल करने के लिए 1 दिन का मौका दिया है. कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि अगर गुरुवार को आजम के पक्ष में फैसला नहीं आता है, तो वो 11 नवंबर या उसके बाद चुनाव की अधिसूचना जारी कर सकता है. यानी अगर सेशंस कोर्ट आजम के दोष पर रोक लगाता है तो रामपुर में चुनाव नहीं होगा.
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दरअसल, 2019 के भड़काऊ भाषण मामले में रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने 27 अक्टूबर को आजम खान को दोषी करार दिया था, और तीन साल की सजा सुनाई थी. जिसके एक दिन बाद यानी 28 अक्तूबर को उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय ने आजम को अयोग्य ठहराते हुए उनकी विधानसभा सीट को खाली घोषित कर दिया था. वहीं, चुनाव आयोग ने रामपुर सीट पर उपचुनाव का भी ऐलान कर दिया है. जिसके बाद आजम खान ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया.
आजम खान ने अपनी याचिका में कहा कि चुनाव आयोग रामपुर सीट पर चुनाव की अधिसूचना 10 नवंबर को जारी करने जा रहा है. यूपी की ही खतौली सीट समेत देश भर की कई सीटों में चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने इतनी जल्दी नहीं दिखाई, जबकि वहां भी सांसद/विधायक कोर्ट के फैसले के बाद अयोग्य करार दिए गए थे. जिसके बाद SC ने आयोग को फटाकर लगाते हुए कहा कि क्या आयोग इंतजार नहीं कर सकता था? साथ ही आजम को एक और मौका देने का सुझाव देते हुए एक दिन की मोहलत दी.