सपा नेता आजम खान को सोमवार को MP/MLA कोर्ट ने सात साल की सजा सुनाई है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, रामपुर के डूंगरपुर में घर तोड़ने के मामले में आजम खान पर फैसला सुनाया गया है. इस मामले में आजम खान पर पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. खबर है कि इस मामले में अदालत ने सीओ सिटी आले हसन खान पूर्व पालिकाध्यक्ष अजहर खान और बरेली के ठेकेदार बरकत अली को पांच-पांच साल की सजा सुनाई है और दो-दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. खबर है कि सीतापुर जेल में बंद आजम खान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए थे.
मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो रामपुर की डूंगरपुर बस्ती में साल 2019 में जमीन पर जबरन कब्जा करने आए आरोपियों ने जमकर उत्पात मचाया और घर में मौजूद लोगों से मारपीट की...आरोप लगा कि घर के लोगों से जबरन पैसे और सामान को भी लूटा गया. इस मामले में आजम खान सहित अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया था.
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