Sandeshkhali News: संदेशखाली मामले पर CBI जांच के आदेश के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. दरअसल, कलकत्ता हाईकोर्ट ने संदेशखाली केस की CBI जांच करने का फैसला सुनाते हुए कहा था जांच की निगरानी भी खुद कलकत्ता हाई कोर्ट ही करेगी.
29 अप्रैल को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट
बंगाल सरकार ने कलकत्ता हाईकोर्ट के इसी आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. जिसपर टॉप कोर्ट 29 अप्रैल को सुनवाई करेगा. जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच मामले की सुनवाई करेगी.
बता दें कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने संदेशखाली में रेप और जमीन हड़पने के आरोपों की CBI जांच के आदेश दिए थे. जिसका आरोप TMC के निष्कासित नेता शारजहां शेख पर लगा था. कोर्ट ने कहा कि संदेशखाली में 5 जनवरी को ED के अधिकारियों पर हुए हमले की जांच की अब अदालत निगरानी रखेगी.
CBI संदेशखाली में 5 जनवरी को ED अधिकारियों पर हुए हमले की भी जांच कर रही है. TMC नेता शेख शाहजहां के घर राशन घोटाला मामले में छापेमारी करने पहुंचे ईडी अधिकारियों पर भीड़ ने हमला किया था, जिसके बाद से विवाद शुरू हुआ. आरोप है कि शाहजहां शेख (shahjahan sheikh) के इशारे पर ही जांच एजेंसी के अधिकारियों पर भीड़ ने हमला किया था.
हाई कोर्ट की बंगाल सरकार को फटकार
हाईकोर्ट ने बंगाल की टीएमसी सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था, 'संदेशखाली में मामलों की जटिलता को देखते हुए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि निष्पक्ष जांच की जानी चाहिए. हमारी राय है कि राज्य को (जिस भी) एजेंसी को प्रभारी बनाया गया है, उसे उचित समर्थन दे.'
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