Bharatiya Nyaya Sanhita Bill 2023: भारतीय न्याय संहिता विधेयक पर राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने सवाल उठाते हुए कहा है कि मैं जानना चाहता हूं कि गृह मंत्री किस मंशा से यह कानून लेकर आये, क्या उन्होंने बिल देखा भी है?
उन्होने कहा कि भारतीय न्याय संहिता विधेयक-2023, अंग्रेजों की बनाई भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी को रिप्लेस करना चाहता है. लेकिन विधेयक में राजनीतिक उद्देश्य के लिए पुलिस शक्तियों के इस्तेमाल की अनुमति देता है. इसका उद्देश्य विरोधियों को चुप करना है.
कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि इस विधेयक में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बाहर फेंक दिया गया है। इसलिए लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला और भारत के उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ से मेरी यह मांग होगी कि वे इनमें से प्रत्येक की जांच करने के लिए संसद की एक संयुक्त समिति का गठन करना चाहिए
IPC: 420- धोखाधड़ी नहीं, 302 मर्डर नहीं, भारतीय न्याय संहिता से बहुत कुछ बदल जाएगा