दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने सीएम अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal) को बड़ी राहत दी है. दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल को CM पद से हटाने की याचिका खारिज कर दी है. हाईकोर्ट ने कहा कि, 'ये विषय ऐसा नहीं जिस पर कोर्ट फैसला दे और इसमें न्यायिक दखल की जरूरत नहीं है.' HC के मुताबिक अगर संवैधानिक वैधता होगी तो इस मामले को LG देखेंगे.
ये भी पढ़ें: Delhi Excise Policy Case: AAP गोवा अध्यक्ष अमित पालेकर ED ऑफिस पहुंचे