कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल (Hardik Patel) को आगामी गुजरात विधानसभा चुनाव (Gujarat assembly elections) से पहले सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) से बड़ी राहत मिली है. पाटीदार आंदोलन के दौरान हुई हिंसा के मामले में SC ने उन्हें दोषी ठहराए जाने के फैसले पर रोक लगा दी है. जिसके बाद अब हार्दिक पटेल का विधानसभा चुनाव लड़ने का रास्ता साफ हो गया है. साल 2019 लोकसभा चुनाव में हार्दिक पटेल को अयोग्य करार दिया गया था और भारतीय कानून के मुताबिक कोई भी दोषी तब तक चुनाव नहीं लड़ सकता, जब तक उसके दोषी साबित होने पर रोक ना लग जाए. जिसके बाद हार्दिक पटेल ने गुजरात हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सजा को निलंबित करने की मांग की थी ताकि वह चुनाव लड़ सकें.
चुनाव लड़ना मक़सद नहीं- हार्दिक
सुप्रीम कोर्ट का फैसला अपने पक्ष में आने के बाद हार्दिक पटेल ने ट्वीट कर लिखा, 'सिर्फ चुनाव लड़ना ही मेरा मक़सद नहीं है बल्कि गुजरात के लोगों की सेवा मजबूती से कर पाऊं यही मेरा उद्देश हैं. आज से तीन साल पहले एक झूठे मुकदमे में मुझे दो साल की सजा सुनाई थी लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने दो साल की सजा पर रोक लगाई है, मैं न्यायपालिका का ह्रदय से धन्यवाद करता हूं.'
बता दें कि 2015 में हुए उपद्रव के मामले में दंगा भड़काने के आरोप में साल 2018 में निचली अदालत ने पाटीदार नेता हार्दिक पटेल को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी. जिसके बाद हार्दिक पटेल ने गुजरात हाईकोर्ट (Gujarat High Court) में मेहसाणा (Mehsana) उपद्रव मामले में दोष को निलंबित करने की अपील की गई थी. 29 मार्च 2019 को गुजरात हाईकोर्ट ने हार्दिक की इस याचिका को खारिज कर दिया था.