पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (CM Mamata Banerjee) ने कलकत्ता हाईकोर्ट के उस फैसले को ‘Illegal’ बताया है जिसमें साल 2016 में SSC भर्ती के पूरे पैनल को अमान्य घोषित करते हुए...उस पैनल से दी गईं कुल करीब 26 हजार नौकरियों को रद्द करने का आदेश दिया है.
चुनाव के समय ऐसा बम फोड़ा गया- CM ममता
रायगंज लोकसभा लीट से तृणमूल कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित हुए CM ममता बनर्जी ने हाईकोर्ट के फैसले से निराश नौकरी गंवाने वालों की पीड़ा पर मरहम लगाने का प्रयास किया. उन्होंने कहा कि 'ऐन चुनाव के समय ऐसा बम फोड़ा गया कि एक झटके में 26 हजार लोगों की नौकरी चली गई.'
नौकरी गंवाने वालों के साथ खड़े हैं- ममता
CM ममता बनर्जी ने कहा कि, 'वो और उनकी पार्टी TMC नौकरी गंवाने वाले लोगों के साथ खड़ी है.'
ममता बनर्जी ने कहा, 'मेरी टिप्पणी न्यायपालिका या फिर न्यायाधीश पर नहीं है लेकिन न्याय के नाम पर जारी आदेश और उसकी शब्दावलियों पर है.
जान देने जैसा कदम ना उठाएं- ममता बनर्जी
तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने हाईकोर्ट के इस फैसले से गिरी गाज का शिकार हुए लोगों को ढांढ़स बंधाया है. उन्होंने कहा कि वो नौकरी गंवाने वालों के साथ खड़ी हैं. इस फैसले से प्रभावित शिक्षक और गैरशिक्षक स्टाफ – कोई भी परेशान ना हों और ना ही जान दे देने जैसा घातक कदम उठाने की सोचें. हम (तृणमूल वाले) आपके साथ है. जहां तक जरूरत होगी, आपके लिए लड़ेंगे. पहले भी इसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं. वहां से दोबारा हाईकोर्ट में सुनवाई को मामला भेजा गया.
HC के फैसले को चुनौती देती हूं- ममता बनर्जी
ममता बनर्जी ने इसी क्रम में आगे कहा कि हाईकोर्ट ने जो फैसला सुनाया उसको मैं चुनौती देती हूं. करीब 26 हजार लोग इस आदेश के दायरे में आए हैं यानी करीब डेढ़ लाख परिवार. ताज्जुब वाली बात ये है कि उन्हें प्राप्त हुए वेतन राशि को ब्याज समेत पूरी राशि लौटाने के लिए केवल 4 हफ्ते यानी एक महीने की मोहलत दी गई है, क्या ये संभव है ? इसका अनुपालन असंभव है. ये न्यायनसंगत और तर्कसंगत तो कत्तई नहीं है.
हाई कोर्ट ने दिया ये आदेश
साथ ही हाईकोर्ट इस पैनल से नौकरी पाए लोगों को 4 हफ्ते में 12 प्रतिशत की दर से ब्याज समेत पूरा वेतन लौटाने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने जिलाधिकारियों को छह हफ्ते के भीतर के इन लोगों से रकम वसूली करने का निर्देश दिया है.
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