मोदी सरनेम मामले में फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से भी राहुल गांधी को राहत नहीं मिली है. दरअसल कोर्ट ने इस मामले में गुजरात सरकार और याचिकाकर्ता पूर्णेश मोदी को नोटिस जारी किया है. सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 4 अगस्त को होगी. दरअसल सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी का पक्ष रखते हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अनुरोध किया कि सजा के फैसले पर या तो रोक लगाई जाए या फिर जल्द सुनवाई हो. इस सवाल पर देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा कि बिना सुनवाई के सजा के फैसले पर रोक नहीं लगा सकते हैं.
बता दें इससे पहले राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका गुजरात हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी. इसी के बाद राहुल गांधी ने गुजरात हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.
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