यूपी में सरकार के बुलडोजर एक्शन ( UP Government Bulldozer Action ) की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई. शीर्ष अदालत ने प्रयागराज, कानपुर में बुलडोजर कार्रवाई के मामले में राज्य सरकार को हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिए हैं.
ये भी देखें- कौन हैं Afreen Fatima जिसके घर पर चला बुलडोजर, जानें पूरी कुंडली, क्या हैं JNU कनेक्शन?
सरकार को ये हलफनामा 3 दिनों के अंदर दाखिल करना होगा. कोर्ट ने टिप्पणी की कि अगर सरकार ने नियमों का पालन किया है, तो कार्रवाई पर रोक नहीं लगाई जा सकती है. अब इस मामले पर अगले हफ्ते सुनवाई होगी.
जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस विक्रम नाथ की बेंच ने जमीयत की याचिका पर सुनवाई की. याचिका में कहा गया था कि राज्य सरकार को आदेश जारी किए जाएं कि कानून के मुताबिक ही संपत्ति ढहाने की कार्रवाई की जाए. साथ ही इसमें प्रभावित शख्स को समय रहते नोटिस देने और सुनवाई के लिए समय देने की मांग की गई थी.
ये भी देखें- Prayagraj Violence: अखिलेश यादव बोले- भयंकर अशांति की घटनाओं के पीछे BJP और RSS की नफरत की राजनीति