Supreme Court: कांग्रेस सहित 14 राजनीतिक दलों को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. ED और सीबीआई (CBI) जैसी एजेंसियों के दुरुपयोग की याचिका पर सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है. देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा कि नेताओं को विशेष छूट नहीं दी जा सकती. नेताओं के अधिकार भी आम नागरिकों जैसे ही हैं. कोर्ट ने अगर सामान्य गाइडलाइन जारी कर दी तो ये खतरनाक प्रस्ताव होगा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नेताओं की गिरफ्तारी को लेकर कोई भी गाइडलाइन अलग से जारी नहीं हो सकती है.
CJI ने साफ कहा कि हम इस याचिका पर सुनवाई नहीं करेंगे. CJI ने कहा कि देश में वैसे भी सजा की दर कम है और इस याचिका को प्रभावित लोगों ने दाखिल नहीं किया है. शीर्ष अदालत ने केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाने वाले राजनीतिक दलों से कहा कि जब आपके पास कोई व्यक्तिगत आपराधिक मामला हो या कई मामले हों तो हमारे पास वापस आएं.
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