Kejriwal Vs CBI: दिल्ली हाई कोर्ट ने जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. इस मामले में अब अगली सुनवाई 17 जुलाई को होगी. बता दें कि सीएम केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सीबीआई की गिरफ्तारी पर सवाल उठाया था. उन्होंने कहा कि 6 महीने पहले समन किया गया था और 23 जून को गिरफ्तार कर लिया, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी. उन्होंने कहा कि केजरीवाल कोई आतंकवादी नहीं हैं और ना ही देश से भागने का रिस्क है. वहीं अब इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई को 7 दिनों मे जवाब दाखिल करने को कहा है.
CBI ने तिहाड़ जेल से किया गिरफ्तार
हाई कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल के वकील दो दिन के भीतर यदि कोई प्रत्युत्तर हो तो दाखिल कर सकते हैं. अदालत ने दलीलें सुनने के लिए मामले को 17 जुलाई को सूचीबद्ध किया है. गिरफ्तारी के अलावा, AAP के राष्ट्रीय संयोजक ने अधीनस्थ अदालत के 26 जून और 29 जून के आदेशों को भी चुनौती दी है, जिसके तहत उन्हें क्रमश: तीन दिन की CBI हिरासत और 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था. केजरीवाल को सीबीआई ने तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था, जहां वे ED की तरफ से दर्ज धन शोधन के एक मामले में न्यायिक हिरासत में थे.
21 मार्च को ED ने किया था अरेस्ट
बता दें कि दिल्ली आबकारी नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था. लोकसभा चुनाव के कारण सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 21 दिनों के लिए रिहा किया था. वो 2 जून को तिहाड़ जेल वापस आ गए थे.