Chandigarh Mayor Controversy: चंडीगढ़ में दोबारा मेयर के चुनाव कराए जा सकते हैं. मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि मेयर चुनाव विवाद पर सुप्रीम कोर्ट काफी सख्त हो गया है. टॉप कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव के दौरान रिटर्निंग ऑफिसर रहे अनिल मसीह को फटकार लगाई है.
कोर्ट ने अनिल मसीह से पूछा-
बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट अनिल मसीह की सफाई से संतुष्ट नहीं है. मेयर चुनाव को लेकर सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ (CJI DY CHANDRACHUD) ने तल्ख टिप्पणी की थी. अब मंगलवार को कोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगा.
क्या है पूरा मामला ?
चंडीगढ़ मेयर चुनाव के दौरान रिटर्निंग ऑफिसर रहे अनिल मसीह का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो अवैध करार दिए गए पार्षदों के वोटों पर निशान लगाते हुए दिखाई दिए थे. सीजेआई चंद्रचूड़ ने चंडीगढ़ प्रशासन को कड़ी फटकार लगाई थी. इसमें मुख्य न्यायधीश ने पीठासीन अधिकारी को तलब किया था. बता दें, पिछले महीने 30 जनवरी को चंडीगढ़ मेयर का चुनाव हुआ था. इसमें 20 वोट होने के बाद भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन की करारी हार हो गई थी. वहीं 16 मत होने पर भारतीय जनता पार्टी जीत गई. ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह ने AAP-कांग्रेस गठबंधन के 8 वोट को अवैध करार दे दिया था. इसके बाद आम आदमी पार्टी के पार्षद और मेयर उम्मीदवार कुलदीप कुमार ने इसे चुनौती देते हुए पहले हाईकोर्ट और बाद में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. सुप्रीम कोर्ट ने मामले में तल्ख टिप्पणी करते हुए पीठासीन अधिकारी को जमकर फटकार लगाई.
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