CM अरविंद केजरीवाल की जमानत पर सस्पेंस जारी है क्योंकि जमानत देने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली ED की याचिक पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है. इस बीच खबर आ रही है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी होने तक बेल बॉन्ड भरने यानी कि रिहाई की प्रक्रिया पर रोक लगाई है. इस मामले पर ED का प्रतिनिधित्व करने वाले एएसजी एसवी राजू ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि ट्रायल कोर्ट का आदेश अभी तक अपलोड नहीं किया गया है और शर्तें अज्ञात हैं.
ED ने कहा, "निचली अदालत में हमें सुना ही नहीं गया." एएसजी राजू ने अदालत को इन्फॉर्म किया कि जांच एजेंसी को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका का विरोध करने का पूरा मौका नहीं दिया गया है. एएसजी एसवी राजू ने उच्च न्यायालय से आग्रह किया कि आदेश पर रोक लगाई जाए और मामले की जल्द से जल्द सुनवाई की जाए.