Supreme Court News: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने 2018 में यूट्यूबर ध्रुव राठी द्वारा पोस्ट किए गए एक कथित अपमानजनक वीडियो को रीट्वीट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में माफी मांगी है. वीडियो में भारतीय जनता पार्टी आईटी सेल को लेकर आरोप लगाए गए थे. कोर्ट ने शिकायतकर्ता से पूछा कि क्या वह मुख्यमंत्री की माफी के बाद इस मामले को बंद करना चाहते हैं. इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट से 11 मार्च तक मानहानि मामले की सुनवाई नहीं करने को कहा है.
बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि उन्होंने यूट्यूबर ध्रुव राठी के बीजेपी आईटी सेल से जुड़े कथित अपमानजनक वीडियो को रीट्वीट करके गलती की.
जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका पर नोटिस जारी किए बिना ही शिकायतकर्ता से पूछा कि क्या वह मुख्यमंत्री की माफी के बाद इस मामले को बंद करना चाहते हैं.
सीएम अरविंद केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने कहा, ''मैं इतना कह सकता हूं कि मैंने रिट्वीट करके गलती की.''
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