Arvind Kejriwal Arrest: मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) से बड़ा झटका लगा है. हाईकोर्ट ने उनकी याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है. AAP नेता अरविंद केजरीवाल ने ईडी की रिमांड के खिलाफ अपनी अर्जी में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश से रविवार 24 मार्च तक तत्काल सुनवाई की मांग की थी.
केजरीवाल की लीगल टीम के मुताबिक दिल्ली HC में दायर याचिका में कहा गया था कि गिरफ्तारी और रिमांड आदेश दोनों अवैध हैं और वह तुरंत हिरासत से रिहा होने के हकदार हैं.
बता दें कि कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया. ईडी ने केजरीवाल को इस मामले में गुरुवार रात को गिरफ्तार किया था.
Arvind Kejriwal Arrest: अब कैसे चलेगी आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार? भगवंत मान ने दिया ये जवाब