Delhi HC: कांग्रेस नेताओं को पत्रकार रजत शर्मा को निशाना बनाने वाले सोशल मीडिया पोस्ट हटाने के निर्देश

Updated : Jun 15, 2024 22:37
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Editorji News Desk

Delhi HC: इंडिया टीवी के चेयरमैन एवं एडिटर-इन-चीफ रजत शर्मा को बड़ी राहत देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने शनिवार को निर्देश दिया कि कांग्रेस के 3 नेताओं रागिनी नायक, पवन खेड़ा और जयराम रमेश द्वारा उनके खिलाफ पोस्ट किए गए सभी 'एक्स' ट्वीट और यूट्यूब एवं फेसबुक वीडियो को 7 दिनों के भीतर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटा दें .

रागिनी नायक ने कुछ दिन पहले आरोप लगाया था कि 4 जून को लोकसभा चुनावों की मतगणना के दौरान इंडिया टीवी पर लाइव बहस के समय रजत शर्मा ने उन्हें कथित तौर पर अपशब्द कहे

न्यायाधीश नीना बंसल कृष्णा ने कहा कि अदालत में दिखाए गए टीवी डिबेट के फुटेज से प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट है कि वादी शर्मा ने नायक के खिलाफ "मुश्किल से कुछ सेकंड के लिए हस्तक्षेप किया था और कोई अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल नहीं किया गया"।

अदालत ने कहा कि पत्रकार को अपमानित करने वाले सोशल मीडिया पोस्ट "अति-सनसनीखेज" हैं।

"इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि नागरिकों को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन घटना के प्रति सच्चा बने रहना भी एक समान कर्तव्य है। वादी को अपमानित करने वाले एक्स पोस्ट और कुछ नहीं बल्कि अत्यधिक सनसनीखेज और तथ्यों का चित्रण हैं। यह स्पष्ट रूप से गलत है,'' अदालत ने शुक्रवार को पारित अपने 18 पेज के आदेश में कहा और शनिवार को अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया।

अदालत ने कहा कि सुविधा का संतुलन वादी के पक्ष में है क्योंकि इन वीडियो को निजी बनाने या उन्हें सार्वजनिक प्लेटफार्मों पर उपलब्ध होने से रोकने से प्रतिवादियों के अधिकारों का कोई उल्लंघन नहीं होगा।

हालाँकि, इन वीडियो और एक्स पोस्ट के सार्वजनिक डोमेन में बने रहने से होने वाली असुविधा की भरपाई भविष्य में होने वाले नुकसान से नहीं की जा सकती है, यह कहा।

"यह निर्देशित किया जाता है कि जिन एक्स पोस्ट/ट्वीट को हटाया नहीं गया है, उन्हें मध्यस्थ दिशानिर्देशों के अनुसार प्रतिवादियों द्वारा सात दिनों के भीतर हटा दिया जाए

 

Delhi HC

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