दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनावी सभा में पीएम मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और उद्योगपति अडानी को "जेबकतरे" कहने पर चुनाव आयोग से राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है, हालांकि कोर्ट ने राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश देने से इनकार कर दिया. कोर्ट का कहना है कि ऐसी कोई भी कार्रवाई करने के लिए उनलोगों को शिकायत दर्ज करवानी होगी, जिनके खिलाफ ये बयान दिये गये हैं. कोर्ट राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था. कोर्ट का कहना है कि इस तरह के बयान अभद्र हैं. कोर्ट ने चुनाव आयोग को इस मामले में 8 हफ्ते में फैसला करने का निर्देश भी दिया है. कोर्ट का कहना है कि ऐसै भाषणों के खिलाफ कड़े कानून और दिशा निर्देश की जरूरत है.