Delhi High Court ने टैक्स मामले में कांग्रेस को राहत देने से किया इनकार, देने होंगे इतने करोड़ रुपये

Updated : Mar 13, 2024 17:07
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Editorji News Desk

Delhi High Court News: दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस (Congress) की याचिका को खारिज कर दिया है. याचिका में 100 करोड़ रुपये से अधिक के बकाया टैक्स की वसूली के लिए इनकम टैक्स के नोटिस पर रोक लगाने की मांग की गई थी. कांग्रेस ने सबसे पहले अपने खिलाफ शुरू की गई वसूली कार्यवाही पर रोक लगाने के लिए इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल का दरवाजा खटखटाया था. 

ITAT ने पिछले हफ्ते कांग्रेस पार्टी के आवेदन को खारिज कर दिया था. अब हाईकोर्ट ने बुधवार को आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया.

ये है मामला

बता दें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कांग्रेस और यूथ कांग्रेस से जुड़े चार बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया था. विभाग ने 210 करोड़ की रिकवरी मांगी है. कांग्रेस ने इस फैसले को लोकतंत्र पर हमला बताया था, क्योंकि यह लोकसभा चुनाव से ठीक पहले आया था.

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DELHI HIGH COURT

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