Delhi LG: वीके सक्सेना ने अरुंधति रॉय और कश्मीर केंद्रीय विश्वविद्यालय में अंतरराष्ट्रीय कानून के पूर्व प्रोफेसर डॉ. शेख शौकत हुसैन के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है. मामले में एफआईआर 28.10.2010 को सुशील पंडित की शिकायत पर दर्ज की गई थी. रॉय और हुसैन ने 21.10.2010 को एलटीजी ऑडिटोरियम, कॉपरनिकस मार्ग, नई दिल्ली में "आज़ादी - द ओनली वे" के बैनर तले आयोजित एक सम्मेलन में कथित तौर पर उत्तेजक भाषण दिए थे. हालांकि इस मामले में अरुंधति रॉय और डॉ शेख शौकत हुसैन की अब तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.
संबंधित अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने 2010 में यहां एक कार्यक्रम में कथित तौर पर भड़काऊ भाषण देने के लिए लेखिका अरुंधति रॉय और कश्मीर के एक पूर्व प्रोफेसर पर कड़े गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है.
उन्होंने बताया कि रॉय और कश्मीर केंद्रीय विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर शेख शौकत हुसैन के खिलाफ एफआईआर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, नई दिल्ली की अदालत के आदेश के बाद दर्ज की गई थी.
मामले में एफआईआर 28 अक्टूबर 2010 को कश्मीर के एक सामाजिक कार्यकर्ता सुशील पंडित की शिकायत पर दर्ज की गई थी।
दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मामले में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम की धारा 45 (1) के तहत अरुंधति रॉय और कश्मीर केंद्रीय विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय कानून के पूर्व प्रोफेसर डॉ. शेख शौकत हुसैन के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। राजनिवास के अधिकारी ने शुक्रवार को यह बात कही