Delhi Liquor Scam: दिल्ली शराब घोटाले को लेकर जेल की हवा खा रहे आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया (Former Deputy CM Manish Sisodia) को दिल्ली हाईकोर्ट से भी झटका लगा है. दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने सिसोदिया की जमानत अर्जी खारिज कर दी है. कोर्ट का कहना है कि सिसोदिया पर लगे आरोप गंभीर हैं. डिप्टी सीएम रहने के दौरान उनके पास 18 विभाग थे इसलिए वो गवाहों और सबूतों पर असर डाल सकते हैं. कोर्ट का कहना है कि इस मामले में उनका व्यवहार भी ठीक नहीं रहा है.
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दरअसल सिसोदिया ने राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. निचली अदालत ने याचिका खारिज करते हुए सबूतों को लेकर चिंता जताई थी. कोर्ट ने कहा था कि सिसोदिया प्रभावशाली व्यक्ति हैं और इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि सबूतों के छेड़छाड़ करने की कुव्वत रखते हैं और गवाहों पर असर डाल सकते हैं. आबकारी नीति मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 14 दिन तक बढ़ा दी थी. हालांकि कोर्ट ने जेल अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे सिसोदिया को पढ़ने के लिए कुर्सी और टेबल देने के अनुरोध पर विचार करें.