दिल्ली पुलिस (Delhi Police) की ACB टीम ने शनिवार को दिल्ली (Delhi) के ओखला से आप विधायक(AAP MLA) अमानतुल्लाह खान(Amanatullah Khan) को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया. कोर्ट ने आप विधायक को 4 दिन की पुलिस कस्टडी(Police Custody) में भेज दिया है. हालांकि पुलिस ने 14 दिन की रिमांड मांगी थी. ACB ने कोर्ट में दावा किया कि अमानतुल्लाह खान के सहयोगी हामिद(Hamid) ने बयान दिया है कि जो 12 लाख रुपये और जो पिस्टल मिले हैं, वे उसे अमानतुल्ला ने रखने के लिए दिया था और कहा था कि जब इसका काम होगा आपको बताऊंगा.
बता दें कि शुक्रवार को रेड के दौरान ACB को दो असलहे बरामद हुए थे. इनमें एक विदेशी पिस्टल थी जो गैर लाइसेंसी थी. इसके बाद एसीबी ने अमानतुल्लाह खान के बिजनेस पार्टनर हामिद अली खान और कौसर कौसर इमाम सिद्दकी को गिरफ्तार किया गया था.
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मेरा कोई बिजनेस पार्टनर नहीं है
वहीं अमानतुल्लाह खान ने कोर्ट को बताया, "जहां तक मेरी जानकारी है मेरे घर से कुछ नहीं मिला है. किसी और के घर से कुछ मिला है तो मैं नहीं जानता. मेरा कोई बिजनेस पार्टनर नहीं है. उन्हें बिना वजह डराने और धमकाने की कोशिश की जा रही है. ये बस आम आदमी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है." वहीं एसीबी ने कोर्ट में कहा कि आप विधायक ने वक्फ बोर्ड में भर्तियों में गड़बड़ी की. उन्होंने 33 लोगों की वैकेंसी निकाली, इसमें 32 ऐसे लोगों को भर्ती किया गया जो विधायक के करीबी हैं.
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