DELHI: मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से झटका, अधिकारियों की शिकायत वाले हलफनामे को बताया गैर जरूरी

Updated : Nov 13, 2022 14:14
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Editorji News Desk

SC On Manish Sisodia Affidavit: दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. अधिकारियों के तबादले-पोस्टिंग मामले में (Transfer-posting case) कोर्ट ने हलफनामे (Affidavit) को गैरजरूरी बताते हुए केंद्र सरकार से कहा कि इसका जवाब देने की कोई जरूरत नहीं. इससे पहले मनीष सिसोदिया ने कहा था की अधिकारी उनकी बात नहीं सुन रहे. 

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कोर्ट ने क्या कहा ?

मनीष सिसोदिया को झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि 24 नवंबर से मामले से जुड़े कानूनी सवालों पर संविधान पीठ को सुनवाई करनी है. ऐसे में फिलहाल नए हलफनामे की जरूरत नहीं थी. हलफनामे में कही बात को आप जिरह के दौरान भी कर सकते थे. मनीष सिसोदिया पर केंद्र के वकील ने आरोप लगाया कि सिर्फ मीडिया में प्रचार के लिए हलफनामा दाखिल किया गया था.

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हलफनामे में क्या था ?

दरअसल, मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर केंद्र सरकार के एक नोटिफिकेशन को चुनौती दी थी. ये नोटिफिकेशन मई 2021 में जारी किया था. हलफनामे में कहा गया था कि सीनियर अधिकारी दिल्ली सरकार के मंत्रियों के फोन कॉल नहीं उठाते, मीटिंग में शामिल नहीं होते, मंत्रियों की ओर से लिखित में जारी दिशा-निर्देशों का भी पालन नहीं किया जा रहा है. इस हलफनामे में कहा गया था कि LG विनय कुमार सक्सेना (LG VK Saxena) के आने के बाद से हालात ज्यादा खराब हो गए हैं.

Supreme CourtDelhi Govt Vs CentreManish Sisodia

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