Electoral Bonds: चुनाव आयोग ने राजनीतिक पार्टियों से 15 नवंबर तक इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए मिले चंदे की जानकारी देने को कहा है. आयोग ने योजना की शुरुआत के बाद से अबतक राजनीतिक दलों को मिले चंदे का विवरण मांगा है. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया था कि वह राजनीतिक दलों को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए मिले चंदे के 30 सितंबर 2023 तक के आंकड़े सील बंद लिफाफे में पेश करे.
चुनाव आयोग ने 3 नवंबर को सभी राजनीतिक दलों के प्रमुखों को पत्र लिखा है. आयोग ने उनसे प्रत्येक बॉन्ड के बदले दानदाताओं का विस्तृत विवरण साझा करने को भी कहा है.
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