Delhi Mayor Election : दिल्ली नगर निगम में मेयर पद का चुनाव फिलहाल 16 फरवरी को नहीं ( Delhi Mayor election will not be held on February 16). होगा. अब सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) 17 फरवरी को इस पर सुनवाई करेगा. इससे पहले मनोनीत सदस्यों के वोट देने के मामले (Voting matters of nominated members) पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मनोनीत पार्षद वोट नहीं कर सकते और संवैधानिक प्रावधान इस बारे में स्पष्ट हैं. मनोनीत पार्षदों की वोटिंग समेत अन्य कानूनी सवालों पर सुनवाई के बाद ही चुनाव होंगे.
गौरतलब है कि BJP और आम आदमी पार्टी (AAP) के बीच खींचतान के बाद 6 और 24 जनवरी व 6 फरवरी को पार्षदों की बैठक हुई लेकिन मेयर का चुनाव (Mayor Election) नहीं हो सका था. उपराज्यपाल (LG) द्वारा नामांकित 10 पार्षदों को वोट देने की अनुमति मिल जाने के बाद आम आदमी पार्टी के सदस्यों ने विरोध जताते हुए बैठक को रद्द कर दिया था.