Electoral bonds: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को भारत के चुनाव आयोग (ECI) को 30 सितंबर, 2023 तक चुनावी बांड के माध्यम से राजनीतिक दलों को मिले धन का अपडेट डेटा सीलबंद लिफाफे में पेश करने का निर्देश दिया है.
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की खंडपीठ ने 12 अप्रैल, 2019 को शीर्ष अदालत द्वारा पारित अंतरिम निर्देश का हवाला दिया, जिसमें राजनीतिक दलों को चुनावी बांड के माध्यम से उनके द्वारा प्राप्त धन का विवरण एक सीलबंद कवर में चुनाव पैनल को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था.
खंडपीठ में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति बी आर गवई, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा शामिल है. खंडपीठ ने कहा कि अप्रैल 2019 का आदेश उस तारीख तक सीमित नहीं था जिस दिन इसे सुनाया गया था, यदि कोई अस्पष्टता थी, तो चुनाव पैनल के लिए यह आवश्यक था कि शीर्ष अदालत से स्पष्टीकरण मांगें.
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