नोएडा की एक अदालत ने BJP के फायर ब्रांड नेता और पूर्व MLA संगीत सोम (Sangeet Som) को अखलाक लिंचिंग केस (Akhlaq lynching case) में हत्या के बाद भड़काऊ भाषण देने के मामले (Sangeet Som hate speech) में दोषी करार दिया है. 7 साल मुकदमा चलने के बाद कोर्ट ने संगीत सोम को धारा-144 के उल्लंघन का दोषी करार दिया. संगीत पर कोर्ट ने 800 रुपये का जुर्माना भी लगाया है. बता दें कि पूर्व विधायक संगीत सोम सितंबर 2015 में अखलाक लिंचिंग मामले के बाद चर्चाओं में आए थे. संगीत सोम ने दादरी (Dadri lynching) के बिसाहड़ा गांव में जाकर धारा-144 का उल्लंघन किया था. करीब सात साल बाद नोएडा की कोर्ट इसपर अपना फैसला सुनाया है.
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ग्रेटर नोएडा (Greater Noida) में जारचा कोतवाली क्षेत्र के बिसाहड़ा गांव में 28 सितंबर 2015 की रात गोहत्या की सूचना पर हिंसा भड़क गई थी. गुस्साई भीड़ ने अखलाक के घर हमला बोल कर पीट-पीटकर उसकी हत्या कर दी थी. इस हत्याकांड के बाद गांव में धारा-144 लागू कर दी गई. तत्कालीन सरधना विधायक संगीत सोम ने धारा-144 का उल्लंघन करके गांव में भड़काऊ भाषण दिया था. इसी मामले में कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया है.
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