Goa Restaurant Row: स्मृति ईरानी या उनकी बेटी के नाम पर कोई रेस्टोरेंट या बार नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

Updated : Aug 13, 2022 07:03
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Editorji News Desk

Goa Restaurant Row: गोवा रेस्टोरेंट बार पर विवाद के बीच दिल्ली हाईकोर्ट से कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है. केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी  (smriti irani) द्वारा  गोवा बार विवाद मामले में दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश की कॉपी सोमवार को अपलोड हुई है. कोर्ट ने दस्तावेजों के आधार पर ये माना है कि स्मृति ईरानी और उनकी बेटी के नाम पर किसी बार का लाइसेंस नहीं है,ना ही वो रेस्टोरेंट और बार की मालिक हैं. 

कोर्ट ने कहा कि उनकी बेटी ने कभी भी लाइसेंस के लिए आवेदन भी नहीं दिया, गोवा सरकार द्वारा दिया गया शो कॉज नोटिस भी स्मृति ईरानी की बेटी के नाम पर नहीं जारी किया गया है, पहली नजर में ये लगता है कि याचिकाकर्ता स्मृति ईरानी ने जो कागजात पेश किए हैं वो उनके पक्ष को मजबूत करते हैं. 

स्मृति ईरानी और उनके परिवार की छवि को नुकसान पहुंचा- हाईकोर्ट
कोर्ट ने अपने आदेश में ये कहा कि अगर कांग्रेस नेताओं द्वारा किया गया ट्वीट/पोस्ट को सोशल मीडिया पर रहने देते हैं तो उससे स्मृति ईरानी और उनके परिवार की छवि को गहरा नुकसान पहुंचेगा. कोर्ट ने इस मामले में कांग्रेस नेताओं को समन जारी करके 18 अगस्त तक जवाब दाखिल करने का समय दिया है, स्मृति ईरानी ने 2 करोड़ के मानहानि का मुकदमा दिल्ली हाई कोर्ट में किया था. गौरतलब है कि कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बेटी पर गोवा में "अवैध बार" चलाने का आरोप लगाते हुए कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने मंत्रिमंडल से ईरानी को बर्खास्त करना चाहिए.

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Smriti Irani daughter bar goaSmriti Irani

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