Modi Surname Case: गुजरात हाईकोर्ट (Gujarat High Court) ने शनिवार यानी 29 अप्रैल को 'मोदी सरनेम' (Modi Surname defamation Case) मामले पर राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई की. इस दौरान हाईकोर्ट ने राहुल गांधी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी से 2 मई तक जवाब (Gujarat High Court seeks answer from Rahul Gandhi) दाखिल करने को कहा है. बता दें राहुल गांधी ने इस मामले में हाईकोर्ट से सजा पर रोक लगाने की मांग की है. इस मामले पर अब अगली सुनवाई 2 मई को होगी. जिसमे दोनों पक्ष अपनी-अपनी दलीले रखेंगे.
राहुल गांधी के वकील की दलील
बता दें कि राहुल गांधी की ओर से सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी दलीलें रखीं. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने मर्डर नहीं किया है. अगर दोष सिद्ध पर रोक नहीं लगाई गई तो वे 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकेंगे, राजनीति में एक सप्ताह भी लंबा वक्त होता है, आठ साल में तो याचिकाकर्ता का राजनीतिक करियर खत्म हो सकता है.
सूरत हाईकोर्ट का फैसला
बता दे कि 'मोदी सरनेम' मामले में सूरत हाईकोर्ट ने राहुल गांधी (Rahul Gandhi ) को 2 साल की सजा सुनाई थी. जिसके बाद 24 मार्च को राहुल की संसद सदस्यता भी रद्द कर दी गई थी. लोकसभा से अयोग्य करार दिए जाने के कारण ही राहुल गांधी को अपना सरकारी बांग्ला भी खाली करना पड़ा था. राहुल गांधी ने बीते बुधवार को गुजरात हाईकोर्ट में सूरत हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की थी.
क्या है मामला
दरअसल राहुल गांधी ने पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक की एक जनसभा में नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा था कि सभी चोरों का उपनाम मोदी क्यों होता है? इसी मामले में सूरत की मजिस्ट्रेट अदालत ने उन्हें 23 मार्च को दोषी करार दिया था और दो साल की सजा सुनाई थी. दोषसिद्धि के खिलाफ उनकी याचिका सूरत के सत्र न्यायाधीश ने 20 अप्रैल को खारिज कर दी थी.