पूर्वोत्तर दिल्ली दंगों से जुड़े कथित हेटस्पीच के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) की एक टिप्पणी चर्चा में है. इस मामले की सुनवाई कर रही हाईकोर्ट की बेंच ने कहा कि अगर आप मुस्कान के साथ कुछ कह रहे हैं, तो कोई अपराध नहीं है. इसी के साथ कोर्ट ने पूरे मामले की सुनवाई के दौरान कहा लेकिन अगर कुछ आपत्तिजनक बात कही जाए तो अपराध हो सकता है. पीठ ने शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर (Anurag Thakur) के खिलाफ हेट स्पीच के लिए आपराधिक कार्यवाही शुरू करने की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है.
जस्टिस चंद्रधारी सिंह ने दिल्ली दंगों पर हुई हेट स्पीच के मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि अक्सर चुनावों में दिए गए राजनीतिक भाषण आम दिनों में हुए भाषणों से थोड़ा अलग होते हैं. इसलिए इन पर एफआईआऱ दर्ज करने से पहले "चेक एंड बैलेंस" की आवश्यकता होती है. बता दें कि सीपीआई नेता वृंदा करात द्वारा केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और भाजपा सांसद प्रवेश वर्मा के खिलाफ हेट स्पीच को लेकर याचिका दायर की थी, जिसमें निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी गई है, निचली अदालत ने इन दोनों के खिलाफ आपराधिक शिकायत को खारिज कर दिया गया था.
गौरतलब है कि अनुराग ठाकुर ने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर (Anurag Thakur) ने अपने भाषण में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए समर्थकों से आह्वान करते हुए "देश के गद्दारो को, गोली मारो सालो को" के नारे का इस्तेमाल किया था.
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