Modi Surname Case: मोदी सरनेम मानहानि मामले में राहुल गांधी (Rahul Gandhi) पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में (Supreme Court) सुनवाई होगी. बता दें इससे पहले केस में 2 अगस्त को सुनवाई (Hearing) हुई थी. इस दौरान कोर्ट में राहुल गांधी ने जवाब दाखिल करते हुए बताया कि कानूनी प्रक्रिया का दुरुप्रयोग हुआ है. मानहानि केस में उन्हें अधिकतम सजा दी गई, जिसके चलते उनकी सांसदी चली गई.
बता दें कि 21 जुलाई को सूरत के बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी (Purnesh Modi) को सुप्रीम कोर्ट ने मामले में जवाब देने के लिए कहा था. इस पर उन्होंने कोर्ट में 21 पेज का हलफनामा दायर करते हुए कहा कि मोदी सरनेम केस में राहुल का रवैया अहंकारी है. उनकी याचिका खारिज कर देनी चाहिए.
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वहीं, कोर्ट के सामने दायर एक हलफनामे में, गांधी ने कहा कि मोदी ने अपने जवाब में उनके लिए 'अहंकारी' जैसे 'निंदात्मक' शब्दों का इस्तेमाल केवल इसलिए किया क्योंकि उन्होंने माफी मांगने से इनकार कर दिया है.
गांधी ने अपने हलफनामे में कहा, ‘‘याचिकाकर्ता को बिना किसी गलती के माफी मांगने के लिए मजबूर करने के लिए आपराधिक प्रक्रिया और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत प्रभावों का उपयोग करना न्यायिक प्रक्रिया का घोर दुरुपयोग है और इस न्यायालय द्वारा इसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए.’’
बता दें कि बीजेपी नेता पूर्णेश मोदी ने 2019 में गांधी के खिलाफ उनकी इस टिप्पणी को लेकर आपराधिक मानहानि का मामला दायर किया था कि ‘‘सभी चोरों का उपनाम मोदी क्यों है?’’ उक्त टिप्पणी गांधी ने 13 अप्रैल, 2019 को कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी रैली के दौरान की थी.