Hemant Soren: अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग (illegal mining case ) मामले में घिरे झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट (SC) से बड़ी राहत मिली है. टॉप कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया. हेमंत सोरेन और राज्य सरकार की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया. जिसके बाद सीएम सोरेन ने ट्वीट कर लिखा ''सत्यमेव जयते''.
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दरअसल, हाई कोर्ट ने अवैध खनन केस में सोरेन के खिलाफ जांच को लेकर दायर जनहित याचिका को सुनवाई के योग्य माना था. लेकिन सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट के फैसले के इसे अयोग्य ठहरा दिया. साथ ही ED पर बड़े सवाल उठाए और कहा, आपके पास सोरेन के खिलाफ इतने सबूत हैं तो कार्रवाई करिए. जनहित याचिकाकर्ता के कंधे से बंदूक क्यों चलाई जा रही हैं? कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता या ED सोरेन के खिलाफ प्रारंभिक तौर पर केस स्थापित नहीं कर पाए. वहीं, सुनवाई के दौरान ईडी ने सोरेन के खिलाफ सीलबंद लिफाफे में सबूत पेश करने की इजाजत मांगी. लेकिन, सीजेआई यूयू ललित ने मना करते हुए कहा कि सील बंद रिपोर्ट बाद में देखेंगे. अगर जांच में कुछ मिला है तो आगे बढ़ सकते हैं.
वहीं, ईडी की तरफ से दलील दे रहे वकील ने मामले को गंभीर बताया. उन्होंने सीलबंद लिफाफे में सबूत पेश करने की अनुमति मांगी और झारखंड हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई जारी रखने का आग्रह किया. साथ ही अदालत से तकनीकि खामियों की वजह से मामले को खारिज न करने की अपील की. जबकि, झारखंड सरकार की ओर से पेश वकील मुकुल रोहतगी ने पूरे मामले को राजनीति से प्रेरित बताया.