खनन लीज घोटाले (Mining Lease Scam) में घिरे झारखंड (Jharkhand) के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (CM Hemant Soren) की कुर्सी जाना तय माना जा रहा है. मिली जानकारी के मुताबिक चुनाव आयोग (Election Commission) ने उनकी विधायकी रद्द करने की सिफारिश की है. इस मामले में 18 अगस्त को सुनवाई पूरी हो गई थी. जिसके बाद चुनाव आयोग ने इस बाबत राज्यपाल रमेश बैस (Governor Ramesh Bais) को अपनी सिफारिश भेज दी है. हेमंत सोरेन के खिलाफ दी गई याचिका पर सभी पक्षों को सुनने के बाद चुनाव आयोग ने यह फैसला लिया है.
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आरोप है कि झारखंड का सीएम रहते हुए हेमंत सोरेन ने खनन पट्टा खुद को और अपने भाई को जारी कर दिया. खास बात ये है कि उस वक्त खनन-वन मंत्री (Mining-Forest Minister) का पदभार हेमंत सोरेन के पास ही था. ईडी ने हाल ही मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering) के केस खनन सचिव पूजा सिंघल (Mining Secretary Pooja Singhal) को गिरफ्तार किया था. पूजा सिंघल ने ही खनन का लाइसेंस जारी किया था. इसके अलावा सोरेन परिवार (Soren Family) पर शैल कंपनी (Shell Company) में निवेश कर संपत्ति अर्जित करने का भी आरोप है.
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मामला सामने आने के बाद बीजेपी ने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 9a का हवाला देते हुए सोरेन की सदस्यता खत्म करने की मांग की थी.