हिजाब विवाद (Hijab Controversy) में फैसला सुनाने वाले जजों को धमकियां मिल रही हैं. इनमें कर्नाटक हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रितुराज अवस्थी भी शामिल हैं. कर्नाटक हाईकोर्ट के वकील उमापति को सोशल मीडिया पर एक वीडियो मिला था. इस वीडियो में कहा गया था कि हम जानते हैं कि चीफ जस्टिस मॉर्निंग वॉक के लिए कहां जाते हैं. वकील ने रजिस्ट्रार को चिट्ठी लिखकर इसकी जानकारी दी. धमकी की खबरें सामने आने के बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने रविवार को कहा कि स्कूलों-कॉलेजों में हिजाब बैन के फैसले को सुनाने वाले कर्नाटक हाईकोर्ट (Karnataka High Court) के तीन जजों को वाई श्रेणी ( Y category) का सुरक्षा कवर दिया जाएगा.
पुलिस ने जजों को धमकी देने वाले अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है. बता दें कि कर्नाटक हाईकोर्ट में तीन जजों की बेंच ने छात्राओं की याचिका को खारिज कर दिया था. साथ ही कहा था कि हिजाब पहनना इस्लाम के अनिवार्य धार्मिक प्रथा का हिस्सा नहीं है और ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत संरक्षित अधिकार भी नहीं है. उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार ने जो स्कूल यूनिफॉर्म निर्धारित की है, वो वाजिब है. इसके साथ ही ये संवैधानिक तौर पर जायज है, जिस पर छात्र आपत्ति नहीं जता सकते हैं.
बता दें कि Y कैटेगरी में 11 सुरक्षाकर्मी तैनात होते हैं. इसमें एक या दो कमांडो और दो पीएसओ भी शामिल होते हैं. वहीं, Y+ कैटेगरी में 11 सुरक्षाकर्मियों के अलावा एस्कॉर्ट वाहन भी रहता है. एक गार्ड कमांडर और चार गार्ड आवास पर भी तैनात होते हैं.
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