हिजाब विवाद (Hijab Controversy) पर अब सुनवाई कर्नाटक हाईकोर्ट (Karnataka HC) की बड़ी बेंच में होगी. बुधवार को सिंगल बेंच (Single bench) के जज जस्टिस कृष्ण दीक्षित ने मामले को बड़ी बेंच में भेजने का फैसला सुनाते हुए कहा कि इस मामले में अंतरिम राहत के सवाल पर भी बड़ी बेंच ही विचार करेगी. कर्नाटक के शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर लगी रोक से जुड़े मुद्दे पर हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही थी. बड़ी बेंच अब इस मुद्दे पर विचार करेगी कि क्या स्कूल-कॉलेज किसी मुस्लिम लड़की (Muslim Girl) को हिजाब पहनकर आने से रोक सकते हैं या नहीं. इसको लेकर संवैधानिक और मौलिक अधिकारों से जुड़े तमाम मुद्दों पर हाईकोर्ट की बड़ी खंडपीठ विचार करेगी.
कोर्ट में याचिकाकर्ताओं की ओर से दलील दी गई थी कि मामला काफी गंभीर है और इसे बड़े बेंच को भेजे जाने की जरूरत है. कर्नाटक सरकार की ओर से कहा गया कि इस मामले में दायर सभी याचिकाएं गलत हैं. सरकार ने सभी संस्थानों को स्वायत्तता दी है. राज्य इस पर फैसला नहीं लेता है. ऐसे में प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता.
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कर्नाटक सरकार ने राज्य में Karnataka Education Act-1983 की धारा 133 लागू कर दी है. इस वजह से अब सभी स्कूल-कॉलेज में यूनिफॉर्म को अनिवार्य कर दिया गया है. इसके तहत सरकारी स्कूल और कॉलेज में तो तय यूनिफॉर्म पहनी ही जाएगी, प्राइवेट स्कूल भी अपनी खुद की एक यूनिफॉर्म चुन सकते हैं. इस फैसले को लेकर विवाद पिछले महीने जनवरी में शुरू हुआ था. तब उडुपी के एक सरकारी कॉलेज में 6 छात्राओं ने हिजाब पहनकर कॉलेज में एंट्री ली थी.