पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ विवादित बयान देकर घिरी बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपूर शर्मा ( Nupur Sharma ) की मुश्किल कम नहीं हो रही हैं. कोलकाता पुलिस ने नुपूर के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है. पश्चिम बंगाल के कोलकाता में नूपुर के खिलाफ दो FIR दर्ज हैं, जिसे लेकर पुलिस ने ये कार्रवाई की है. नुपूर पर ये FIR पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी ( Controversial Remark on Prophet Muhammad ) को लेकर दर्ज की गई हैं.
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एक दिन पहले शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने नुपूर को कड़ी फटकार लगाई थी. दिल्ली पुलिस ने भी नूपुर को धारा 41A के तहत जांच में शामिल होने के लिए नोटिस भेजा है. नुपूर इस संबंध में 18 जून को दिल्ली पुलिस के सामने पेश भी हुई थीं. उन्होंने दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की IFSO यूनिट के समक्ष बयान दर्ज कराया था.
नुपूर शर्मा को कोलकाता पुलिस ने उनकी टिप्पणी के सिलसिले में इससे पहले समन भी जारी किया था. समन से पहले नॉर्थ कोलकाता के एमहर्स्ट स्ट्रीट थाने में नुपूर के खिलाफ एक शिकायत दर्ज कराई गई थी. नुपूर की टिप्पणी से पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में हिंसा फैलने के बाद कोलकाता के 10 थानों में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी.
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नुपूर को पहले नारकेलडंगा थाने में तलब किया गया था. वह नहीं पहुंची और यह कहते हुए 4 हफ्ते का वक्त मांगा कि अगर वह अब कोलकाता आती हैं, तो उन्हें डर है कि उनपर हमला हो सकता है. एक टीवी डिबेट के दौरान नुपूर द्वारा टिप्पणी करने से हावड़ा, नादिया एवं मुर्शिदाबाद जिलों में हिंसक प्रदर्शन हुए थे.
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एलओसी (LOC) या लुकआउट सर्कुलर (Look Out Circular) को ही लुकआउट नोटिस (Look Out Notice) कहा जाता है. यह एक सर्कुलर है जो अफसरों द्वारा इसलिए जारी किया जाता है ताकि यह पक्का किया जा सके कि आपराधिक मामले में नामित शख्स किसी दूसरे देश से भाग न जाए.
आम तौर पर, LoC तब जारी किया जाता है जब कोई शख्स अपने खिलाफ दर्ज किसी विशेष मामले में वांछित हो और यह आशंका हो कि वह शख्स देश छोड़ कर भाग सकता है. कई दूसरे मामले में पुलिस इस संबंध में कोर्ट भी जा सकती है. पुलिस ऐसा तब करती है जब शख्स किसी मामले में संदिग्ध या दोषी हो और इस बात का डर हो कि वह जांच प्रक्रिया में सहयोग नहीं करेगा.