लखीमपुर खीरी (Lakhimpur Kheri) मामले में आशीष मिश्रा (Ashish Mishra) की जमानत याचिका पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में सुनवाई हुई. कोर्ट ने इस मामले में यूपी सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. अब इस केस में अगली सुनवाई 26 सितंबर को होगी. बता दें कि जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस एमएम सुंदरेश की बेंच इस मामले में सुनवाई कर रही है.
लाहाबाद हाईकोर्ट के फैसलो को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अर्जी के जरिए इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत देने से साफ इनकार कर दिया. गौरतलब है कि पिछले साल लखीमपुर खीरी में किसान आंदोलन के दौरान हिंसा हुई थी, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई थी. इस मामले में बीजेपी नेता और केंद्र में मंत्री अजय मिश्री टैनी के बेटे आशीष मिश्रा मुख्य आरोपी हैं. इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने आशीष को यह कहते हुए जमानत देने से इंकार कर दिया था कि लखीमपुर केस में 4 किसानों की मौत हो गई थी और आरोपी की गाड़ी वहां मौजूद थी, यही सबसे बड़ा फैक्ट है. यह मामला जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है.
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क्या है मामला?
आशीष मिश्रा पर आरोप है कि पिछले साल अक्टूबर में तीन काले कानूनों का विरोध कर रहे किसानों पर उन्होने गाड़ी चढ़ा दी थी. गाड़ी की चपेट में आने से 4 किसानों की मौत हो गई थी. इसके बाद हिंसा हुई थी. इस हिंसा में चार किसानों समेत कुल आठ लोगों की मौत हो गई थी.
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