Lokayukta Maharashtra: महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra government) राज्य में लोकपाल अधिनियम (Lokpal Act) लागू करेगी. सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे (social activist Anna Hazare) के नेतृत्व वाले एक पैनल की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए राज्य सरकार ने भष्टाचार (corruption) पर लगाम कसने का मन बना लिया है. डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस ने कहा, “अन्ना हजारे की बातें मान ली गई हैं, अब राज्य में जल्द लोकायुक्त बनाया जाएगा।”
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बताया जा रहा है शिंदे सरकार शीतकालीन सत्र के दौरान विधेयक पेश करेगी. नया कानून महाराष्ट्र लोकायुक्त और उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1971 की जगह लेगा. नए कानून के दायरे में मुख्यमंत्री का कार्यालय और पूरी कैबिनेट भी होगी. यह भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत लोकायुक्त को सशक्त करेगा, जो पहले के कानून में नहीं था.
विधेयक पारित हो जाने के बाद राज्यपाल, बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता के साथ चर्चा की जाएगी और इसके बाद लोकायुक्त की नियुक्ति की जाएगी.