आम आदमी पार्टी (AAP) नेता और दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. हाईकोर्ट (HC)ने निचली अदालत को निर्देश दिया है कि अगली सुनवाई तक वो सत्येंद्र जैन (Satyendra Jain) की अंतरिम जमानत के लिए LNJP अस्पताल की मेडिकल रिपोर्ट ( Medical Report) पर विचार ना करे. मामले में अगली सुनवाई 17 अगस्त को होनी है.
LNJP की मेडिकल रिपोर्ट पर ED ने उठाए सवाल
ED (प्रवर्तन निदेशालय) ने दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी दायर करके LNJP अस्पताल के बजाए किसी अन्य एम्स (AIIMS) या RML अस्पताल से सत्येंद्र जैन का मेडिकल टेस्ट (Medical test) कराए जाने की मांग की है. इसी पर कोर्ट ने नोटिस जारी किया. ED ने हाईकोर्ट में कहा कि सत्येंद्र जैन LNJP अस्पताल की मेडिकल रिपोर्ट को प्रभावित कर सकते हैं. क्योंकि LNJP अस्पताल दिल्ली सरकार के अधीन है और जैन दिल्ली सरकार के मंत्री हैं.
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सत्येंद्र जैन पर चल रहा है मनी लॉन्ड्रिंग का मामला
बता दें कि आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता सत्येंद्र जैन को 30 मई को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया गया था. ईडी ने सत्येंद्र जैन के परिवार की 4.81 करोड़ रुपये की संपत्ति और उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत उनके 'लाभदायक स्वामित्व वाली और नियंत्रित' कंपनियों की संपत्ति कुर्क की थी. जैन फिलहाल दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती हैं.