Modi degree row: मोदी डिग्री विवाद में गुजरात HC ने अरविंद केजरीवाल की समीक्षा याचिका खारिज कर दी है. जस्टिस बीरेन वैष्णव ने पूर्व के आदेश को बरकरार रखा. समीक्षा याचिका में सीएम केजरीवाल ने कहा कि सुनवाई के दौरान गुजरात यूनिवर्सिटी ने दावा किया था कि पीएम मोदी की डिग्री वेबसाइट पर उपलब्ध है, जबकि ऐसा नहीं है. सीएम केजरीवाल ने कोर्ट द्वारा लगाए गए 25 हजार के जुर्माने को भी गलत ठहराया
मार्च में, एचसी के न्यायमूर्ति बीरेन वैष्णव ने सीआईसी के आदेश के खिलाफ गुजरात विश्वविद्यालय की अपील की अनुमति दी थी.
केजरीवाल को मोदी की मास्टर ऑफ आर्ट्स (एमए) की डिग्री के बारे में जानकारी प्रदान करने के सीआईसी के आदेश को रद्द करते हुए, उच्च न्यायालय ने आम आदमी पार्टी नेता पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया था.
दरअसल ये मामला अप्रैल 2016 का है जब केन्द्रीय सूचना आयोग ने केजरीवाल से उनके चुनावी फोटो पहचान पत्र के बारे में जानकारी मांगी थी जिसपर केजरीवाल ने पीएम मोदी की डिग्री के प्रमाणपत्र का खुलासा करने की मांग की थी
केजरीवाल द्वारा अपनी समीक्षा याचिका में उठाए गए प्रमुख तर्कों में से एक यह था कि मोदी की डिग्री ऑनलाइन उपलब्ध होने के गुजरात विश्वविद्यालय के दावे के विपरीत, विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर कोई जानकारी उपलब्ध नहीं थी