Satyendra Jain: दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने मनी लॉन्ड्रिंग (money laundering) मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका (bail plea) गुरुवार को खारिज कर दी. कोर्ट ने सत्येंद्र जैन की याचिका खारिज करते हुए कहा कि वह प्रभावशाली व्यक्ति हैं और सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं. उच्च न्यायालय ने कहा कि निचली अदालत के जमानत याचिका खारिज करने के फैसले में कोई भी अवैधता या कोई खामी नहीं है.
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बता दें ED ने पिछले साल 30 मई को उन्हें गिरफ्तार किया था और वह तिहाड़ जेल (Tihar Jail) में बंद हैं. जैन पर 4 कंपनियों के जरिए धन शोधन करने का आरोप है.