Madhya Pradesh: कांग्रेस नेता Digvijaya Singh को एक साल की सजा! जानिए क्या था मामला

Updated : Mar 27, 2022 07:45
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Editorji News Desk

Madhya Pradesh: मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री (Former CM Digvijay Singh) व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह फिर सुर्खियों में हैं. शनिवार को इंदौर जिला कोर्ट (Indore Court) ने दिग्विजय सिंह और पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्‌डू समेत 6 लोगों को 1-1 साल की सजा और 5-5 हजार रुपए का जुर्माने की सजा सुनाई है. हालांकि देर शाम सभी को कोर्ट ने 25-25 हजार रुपए के मुचलके पर जमानत (Bail) दे दी.

दरअसल मध्य प्रदेश के उज्जैन (Ujjain) में साल 2011 में भारतीय जनता युवा मोर्चा (BJYM) के प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं से भिड़ंत के मामले में अदालत ने यह सजा सुनाई है. दिग्विजय सिंह, तत्कालीन उज्जैन सांसद प्रेमचंद गुड्डू और सात अन्य लोगों का विवाद भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ हो गया था. हालांकि FIR में पहले दिग्विजय सिंह का नाम ही नहीं था, लेकिन बाद में अभियोजन ने धारा 319 के तहत एक आवेदन देकर उनका नाम जुड़वाया था.

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कोर्ट का फैसला आने के बाद दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि वह अब फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करेंगे. उन्होंने कहा कि '11 वर्ष पुराने प्रकरण में जिसमें मेरा नाम FIR में भी नहीं था राजनीतिक दबाव में बाद में जोड़ा गया, मुझे सज़ा दी गई. मैं अहिंसा वादी व्यक्ति हूँ हिंसक गतिविधियों का सदैव विरोध करता रहा हूं.'

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