समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान (Azam Khan) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने आजम के बेटे अब्दुल्ला आजम (Abdullah Azam) की फर्जी जन्म प्रमाण पत्र (Fake Birth Certificate) वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिका पर सुनवाई की कोई वजह नजर नहीं आ रही है. ट्रायल कोर्ट में सबूतों के आधार पर सुनवाई आगे बढ़नी चाहिए. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा, ''1993 की डेट ऑफ बर्थ पर आप कई साल तक जी रहे थे. आपको चुनाव लड़ना था, इसलिए दूसरा बनवाया होगा. हो सकता है कि महकमे के किसी अधिकारी से आपकी मिलीभगत हो. वो अधिकारी भी इसमें दोषी हो. आपके खिलाफ धारा 468, 420 के तहत चार्ज तय किया गया है.''
बता दें कि इस मामले में आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला को जेल हुई थी.
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क्या है मामला?
दरअसल, 3 जनवरी 2019 को रामपुर के गंज पुलिस स्टेशन में बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने FIR दर्ज करवाई थी. इसमें आरोप लगाया था कि आजम खान और उनकी पत्नी ने बेटे अब्दुल्ला को दो फर्जी जन्म प्रमाण पत्र दिलवाने में मदद की. इनमें एक लखनऊ से और दूसरा रामपुर से बनवाया गया. फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में अब्दुल्ला, आजम खान और उनकी पत्नी आरोपी हैं. इतना ही नहीं अब्दुल्ला आजम के खिलाफ दो पासपोर्ट और दो पैन कार्ड रखने के आरोप में भी केस चल रहे हैं. ये मामला MP-MLA कोर्ट में विचाराधीन है.