Arvind Kejriwal Arrest: दिल्ली हाईकोर्ट से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिली है. अंतरिम राहत की मांग वाली याचिका और गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर अब 3 अप्रैल को सुनवाई होगी. हाईकोर्ट ने ED से 2 अप्रैल तक जवाब मांगा है.
बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट से अपील की थी कि आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की हिरासत से उन्हें तत्काल रिहा करने का आदेश दिया जाए. केजरीवाल ने दलील दी कि चुनाव के समय उनकी गिरफ्तारी संविधान के मूल ढांचे के विरुद्ध है.
केजरीवाल की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी, ''गिरफ्तारी का उद्देश्य सामग्री ढूंढना नहीं बल्कि मुझे और मेरी पार्टी को अक्षम करना था. मेरी प्रार्थना है, अब मुझे रिहा कर दें.''
अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था और बाद में अदालत ने उन्हें 28 मार्च तक के लिए केंद्रीय एजेंसी की हिरासत में भेज दिया था.
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