बिहार में जातिगत जनगणना ( Bihar Caste Census) का मुद्दा अब सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) पहुंच गया है. कोर्ट में एक याचिका(Plea) दाखिल की गई है, जिसमें बिहार में जातिगत जनगणना के नोटिफिकेशन को रद्द करने की मांग की गई है. याचिका में कहा गया है कि जातिगत जनगणना का नोटिफिकेशन (Notification) संविधान की मूल भावना के खिलाफ है.
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याचिका में सात बिंदुओं के जरिए सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मुद्दा उठाया गया है. ये याचिका बिहार निवासी अखिलेश कुमार ने दाखिल की है. बता दें कि जातिगत जनगणना कराने के लिए पिछले साल 6 जून को नीतीश सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया था. गौर करने वाली बात है कि बिहार में 7 जनवरी से जातिगत जनगणना के पहले चरण की शुरुआत हो गई है.
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