दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल पीएम केयर्स फंड (PM CARES Fund) को चुनौती देने वाली याचिका पर ट्रस्ट की ओर से हाईकोर्ट (Delhi High Court) में जवाब दिया गया है. ट्रस्ट ने कहा कि पीएम केयर्स फंड एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट (PM CARES Fund is a public charitable trust) है, जिसे केंद्र सरकार कंट्रोल नहीं करती है. इसीलिए पीएम केयर्स फंड आरटीआई (RTI) के दायरे में नहीं आता है.
ट्रस्ट ने कहा कि पीएम केयर्स फंड स्वेच्छा से दान करने वालों और संस्थाओं से धन लेता (PM CARES Fund not controlled by government) है. बता दें सितंबर 2022 में हाईकोर्ट ने पीएम केयर्स फंड को सरकारी फंड घोषित करने की मांग पर विस्तृत हलफनामा दाखिल करने के लिए केंद्र सरकार को समय दिया था.
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